कार्य
 

  • खनन योजना और खदान बंद करने की योजना को स्वीकृति: CCO, खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम (MMDR Act) 1957 (यथा संशोधित 2023) के तहत माइनिंग प्लान और माइन क्लोजर प्लान (खदान बंदी योजना) को मंजूरी देता है।
     
  • कोयले की ग्रेडिंग और विश्लेषण: CCO, कोलियरी नियंत्रण नियम 2004 (यथा संशोधित 2021) के तहत एकरूपता सुनिश्चित करने और मानकों को बनाए रखने के लिए कोयला खदानों की ग्रेडिंग और विश्लेषण के लिए जिम्मेदार है।
     
  • खदान बंदी गतिविधियों की निगरानी: कोयला नियंत्रक संगठन (CCO) खदान बंदी (Mine Closure) गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कोयला खदानें व्यवस्थित, पर्यावरण के अनुकूल और सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीके से बंद की जाएं। CCO, कोलियरी नियंत्रण नियम 2004 (यथा संशोधित 2021) के तहत माइन क्लोजर गतिविधियों की निगरानी करता है।
     
  • ग्रेड विवादों में अपीलीय प्राधिकारी: कोयले की गुणवत्ता से संबंधित ग्रेड विवादों के मामले में CCO, कोलियरी नियंत्रण नियम 2004 (यथा संशोधित 2021) के तहत एक अपीलीय प्राधिकारी (Appellate Authority) के रूप में कार्य करता है।
     
  • भुगतान आयुक्त (Commissioner of Payment): कोयला नियंत्रक, कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के तहत भुगतान आयुक्त के रूप में कार्य करता है।
     
  • भूमि अधिग्रहण विवादों में सुनवाई प्राधिकारी: कोयला नियंत्रक, कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 के तहत कोयला धारक भूमि के अधिग्रहण से संबंधित विवादों में सुनवाई प्राधिकारी (Hearing Authority) के रूप में कार्य करता है।
     
  • वॉशरी रिजेक्ट्स के निपटान की अनुमति: CCO, नीति संख्या: CCT-13011/3/2007/CA-I (Vol-III); दिनांक: 27-05-2021 के तहत वॉशरी रिजेक्ट (कोयला धुलाई से निकले अपशिष्ट) के निपटान की अनुमति देता है।
     
  • ब्रिज लिंकेज के लिए कोयले का प्रमाणीकरण (Quantification): CCO, नीति संख्या: 23021/3/2015-CPD; दिनांक: 08-02-2016 के तहत कोयला मंत्रालय (MoC) के निर्देश पर ब्रिज लिंकेज के लिए कोयले की मात्रा का निर्धारण करता है।
     
  • बैंक गारंटी का अभिरक्षक (Custodian): CCO, पूर्व आवंटियों (Prior Allottees) की बैंक गारंटी का अभिरक्षक होता है और नीति संख्या: 13016/53/2006-CA-I; दिनांक: 26-04-2011 के तहत कोयला मंत्रालय (MoC) के निर्देश पर इसे जारी (रिलीज़) करता है।

अभिगम्यता नियंत्रण